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Nikaah al-mut'ah (or commonly
known as 'mut'ah) is a temporary marriage contract in which two parties agree to
the duration of the marriage at the start of the agreement. The agreement does
not have a lower limit. As an example, it can be stipulated for 45mins, one
night, one month or 10 years. The time is mutually agreed. A form of 'mahr'
(gift) is often advanced and in this period, man and woman can resume intimacy
and in effect, live as married couples. At the end of the specified period, the
Nikaah al-mut'ah is automatically dissolved without the need for divorce.
'निकाह अल-मुताह', जिसे आम तौर पर 'मुताह' के भी नाम से जाना जाता है, एक अस्थायी शादी का अनुबंध है जो दो पक्षों के बीच शादी की अवधि के समझौते से शुरू होती है। इस शादी में निम्नतम अवधि की कोई सीमा नहीं होती, उदाहरणार्थ इस शादी की अवधि 45 मिनट, एक रात, एक महीना या 10 साल हो सकती है। अवधि की सीमा दोनों पक्षों के, आपसी समझौते से तय की जाती है। 'मेहर' या उपहार पेशगी के रूप में दे दिया जाता है। इसके बाद स्त्री और पुरुष, आत्मीय सम्बन्ध में जा सकते हैं, और एक विवाहित जोड़े की तरह रह सकते हैं। अवधि की समाप्ति के साथ ही निकाह अल-मुताह अपने आप भंग हो जाता है, इसमें तलाक़ की आवश्यकता नहीं होती है।
'निकाह अल-मुताह', जिसे आम तौर पर 'मुताह' के भी नाम से जाना जाता है, एक अस्थायी शादी का अनुबंध है जो दो पक्षों के बीच शादी की अवधि के समझौते से शुरू होती है। इस शादी में निम्नतम अवधि की कोई सीमा नहीं होती, उदाहरणार्थ इस शादी की अवधि 45 मिनट, एक रात, एक महीना या 10 साल हो सकती है। अवधि की सीमा दोनों पक्षों के, आपसी समझौते से तय की जाती है। 'मेहर' या उपहार पेशगी के रूप में दे दिया जाता है। इसके बाद स्त्री और पुरुष, आत्मीय सम्बन्ध में जा सकते हैं, और एक विवाहित जोड़े की तरह रह सकते हैं। अवधि की समाप्ति के साथ ही निकाह अल-मुताह अपने आप भंग हो जाता है, इसमें तलाक़ की आवश्यकता नहीं होती है।